दोषसिद्ध CBI संयुक्त निदेशक रमनीश गीर का तबादला, हेड ऑफ जोन से हटाकर इस डिवीजन में भेजे गए

दिल्ली की एक अदालत ने रमनिश गीर को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया था। हालांकि उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है,लेकिन सत्र न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

सीबीआई ने हाल ही में दोषसिद्ध ठहराए गए अपने वरिष्ठ अधिकारी रमनीश गीर का तबादला कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब कुछ महीने पहले ही दिल्ली की एक अदालत ने रमनिश गीर को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया था। हालांकि उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है,लेकिन सत्र न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फिलहाल केवल सजा पर अपील लंबित रहने तक रोक दी गई है।

सीबीआई

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30 जुलाई को जारी आदेश के मुताबिक, CBI निदेशक की मंजूरी से उन्हें संयुक्त निदेशक एवं हेड ऑफ ज़ोन, उत्तर-पूर्व क्षेत्र (गुवाहाटी) के पद से हटाकर नई दिल्ली स्थित सीबीटी के TAFSU/System डिवीजन में संयुक्त निदेशक (तकनीकी) नियुक्त किया गया है। यह डिवीजन डिजिटल साक्ष्यों, साइबर और तकनीकी सहायता से जुड़े कार्यों को संभालता है तथा इसके पास प्रत्यक्ष जांच संबंधी अधिकार नहीं हैं।

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