बंगाल में LoP की कुर्सी पर संकट! ऋतब्रत बनर्जी ही रहेंगे नेता प्रतिपक्ष; कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया 2 महीने का वक्त

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में विपक्ष के नेता (LoP) के तौर पर ऋतब्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मौजूदा प्रावधान उन्हें 2 महीने तक इस पद पर बने रहने की इजाज़त देते हैं।

कोलकाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) के तौर पर बागी तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक ऋतब्रत बनर्जी ही रहेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए बनर्जी को विधानसभा अध्यक्ष का अस्थायी निर्णय माना है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह दो महीने तक या एकल पीठ के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहेंगे। हालांकि, टीएमसी ने पहले ही इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी थी और पसंदीदा नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मांग की थी।

Ritabrata Banerjee LoP

ऋतब्रत बनर्जी

न्यायमूर्ति शंपा सरकार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति पर फैसला लेने से पहले तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को सुनना चाहिए था। पीठ में न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता भी शामिल थे।

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