बॉम्बे हाईकोर्ट ने FDA को फटकारा, सफाई में 98% पास मिठाई दुकान को 5 लाख मुआवजा देने का आदेश

पीठ ने दुकान को कारोबार फिर से शुरू करने की अनुमति देते हुए विभाग को एक महीने के भीतर दुकान के मालिकों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) को पुणे की एक मिठाई की दुकान का लाइसेंस 98 प्रतिशत अनुपालन पाए जाने के बावजूद निलंबित रखने पर कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही अदालत ने एफडीए को मिठाई की दुकान के मालिक को पांच लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने FDA को फटकारा (AI Image)

अदालत ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के लिए निरीक्षण करने की एफडीए की मंशा सराहनीय है, लेकिन वह 'जरूरत से ज्यादा सख्ती' कर रहा है।

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