चाचा-चाची क्या, भाई-भाभी और भतीजी को भी नहीं छोड़ा... उम्रकैद की सजा काट रहे 'हत्यारे' को होगी फांसी

बिहार के बेगूसराय में साल 2019 के ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने हत्यारोपी को फांसी की सजा का ऐलान किया है। आरोप है कि उसने अपने चाचा-चाची क्रमश: 2012, 2027 और 2019 में अपने सगे भाई-भाभी और भतीजी की हत्या कर दी थी। लिहाजा, तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर बेगूसराय कोर्ट ने मौत की सजा फैसला सुनाया है।

बेगूसराय : बेगूसराय एडीजे कोर्ट ने ट्रिपल मर्डर मामले में हत्यारोपी को फांसी की सजा सुनाई है। साल 2019 की दिवाली की रात सिंघौल थाना क्षेत्र के मचहा गांव में हुए सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी विकास कुमार उर्फ विकास सिंह को फांसी की मुकर्रर की गई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोगों का बाहर रहना उचित नहीं है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बेउर जेल में बंद दोषी को मृत्युदंड का आदेश दिया।

Begusarai Triple Murder Case

बेगूसराय कोर्ट में फंसी की सजा का ऐलान

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फांसी की सजा का ऐलान

जानकारी के मुताबिक, दोषी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फांसी की सजा सुनाई गई है। चश्मदीद व हत्यारोपी के भतीजे ने बताया कि चार बीघा जमीन विवाद को लेकर विकास सिंह ने साल 2012 में अपने चाचा अरुण सिंह की हत्या कर दी थी। इस मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा पहले ही मिल चुकी है। लेकिन साल 2017 में अपनी चाची मुन्नी देवी की हत्या का मामला भी न्यायालय में लंबित है।

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