असम में नई आबकारी नीति लागू, शराब दुकानों के बदले नियम, उल्लंघन पर भरना पड़ेगा भारी जुर्माना; 'पेग' का साइज भी तय

Assam Excise Amendment Rules 2026: असम सरकार ने 'आबकारी (संशोधन) नियम, 2026' लागू कर शराब की बिक्री, दूरी और लाइसेंस शिफ्टिंग के नियमों को बेहद कड़ा कर दिया है। अब दुकानों के लिए न्यूनतम राजस्व (MGR) देना अनिवार्य होगा और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में दुकान शिफ्ट करने पर रोक रहेगी।

Assam Excise Amendment Rules 2026: असम सरकार ने राज्य के आबकारी (Assam new liquor policy) क्षेत्र में बड़े सुधारों को लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद आबकारी विभाग ने 'असम आबकारी (संशोधन) नियम 2026' को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इन नए नियमों के तहत राज्य में शराब की बिक्री, दुकानों की लोकेशन और लाइसेंस ट्रांसफर को लेकर बेहद कड़े नियम बनाए गए हैं। साथ ही स्थानीय जनजातीय समुदायों के पारंपरिक पेय पदार्थों (Heritage Drinks) को कानूनी सुरक्षा और बढ़ावा देने का खास इंतजाम किया गया है।

Assam new liquor policy

असम सरकार का बड़ा फैसला

राजस्व के कड़े नियम

नए नियमों के मुताबिक, विदेशी शराब (IMFL), बीयर और देसी शराब के सभी होलसेल और रिटेल ऑफ (OFF) दुकानों के लिए सरकार को हर वित्तीय वर्ष में एक 'न्यूनतम गारंटीकृत राजस्व' (MGR) देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे चार तिमाहियों में वसूला जाएगा। तय समय पर राजस्व न देने पर 10% का जुर्माना और देरी के लिए 1.5% प्रति माह की दर से ब्याज लगेगा।

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