दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही शादीशुदा महिला को सुरक्षा देने से इलाहाबाद हाई कोर्ट का इनकार, रिट याचिका की खारिज

Writ Petition: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अन्य व्यक्ति के साथ रह रही शादीशुदा महिला और उसके साथी को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने पाया कि महिला पहले से शादीशुदा है। अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पहले से ही विवाहित और कानून का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति एक अवैध संबंध के लिए इस अदालत से सुरक्षा की मांग नहीं कर सकता।

Writ Petition: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अन्य व्यक्ति के साथ रह रही शादीशुदा महिला और उसके साथी को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने पाया कि महिला पहले से शादीशुदा है। अदालत ने कहा कि "एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति के कानूनी अधिकार का अतिक्रमण या उससे अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकती।

allahabad high court

इलाहाबाद हाई कोर्ट (फाइल फोटो साभार: ANI)

अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पहले से ही विवाहित और कानून का पालन करने वाला कोई भी व्यक्ति एक अवैध संबंध के लिए इस अदालत से सुरक्षा की मांग नहीं कर सकता।

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