संभल हिंसा मामला: अनुज चौधरी को मिली राहत जारी रहेगी, FIR संबंधी आदेश पर अंतरिम रोक की अवधि बढ़ाई

Sambhal Violence Case: चौधरी की याचिका के अलावा, राज्य सरकार ने भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। दोनों ही याचिकाओं पर अदालत एक साथ सुनवाई कर रही है।

Anuj Chaudhary Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल के पूर्व पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अनुज चौधरी समेत कई अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ संभल हिंसा मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के आदेश पर अंतरिम रोक की अवधि बढ़ा दी है। मामले में मंगलवार को सुनवाई शुरू होने पर शिकायतकर्ता यामीन के वकील ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया जिस पर अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील को जवाब दाखिल करने का समय दिया और मामले में सुनवाई की अगली तिथि 21 अप्रैल तय की।

संभल हिंसा मामला: अनुज चौधरी को मिली राहत जारी रहेगी, FIR संबंधी आदेश पर अंतरिम रोक की अवधि बढ़ाई

संभल हिंसा मामला: अनुज चौधरी को मिली राहत जारी रहेगी, FIR संबंधी आदेश पर अंतरिम रोक की अवधि बढ़ाई

इसके साथ ही अदालत ने पूर्व में जारी अंतरिम आदेश की अवधि बढ़ा दी। पूर्व में, न्यायमूर्ति समित गोपाल ने सीजेएम द्वारा नौ जनवरी को पारित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। सीजेएम की अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था जिसे अनुज चौधरी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

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