Ahmedabad News: खाद्य गुणवत्ता को लेकर देश भर से एक के बाद एक आ रहीं खबरों में एक और इजाफा हुआ है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में एक लॉलीपॉप बनाने वाली फैक्ट्री पर नगर निगम (AMC) के खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के हीरावाड़ी इलाके में स्थित 'मनन फूड्स' नाम की निर्माण इकाई में भारी गंदगी और सुरक्षा मानकों के घोर उल्लंघन की शिकायत मिलने के बाद AMC की टीम ने फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। कार्रवाई के दौरान मौके से 1,500 किलोग्राम लॉलीपॉप और शुगर बॉयल्ड कन्फेक्शनरी का तैयार स्टॉक जब्त कर उसकी बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जब्त किए गए माल की कुल अनुमानित कीमत 4.50 लाख बताई जा रही है।
अहमदाबाद के हीरावाड़ी में AMC का बड़ा छापा
रिटेलर लाइसेंस की आड़ में अवैध मैन्युफैक्चरिंग
AMC के स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। फैक्ट्री संचालक नरेशभाई घनश्यामभाई मंगवानी हैं, जो भारी पैमाने पर शुगर बॉयल्ड कन्फेक्शनरी बनवा रहे थे। जांच अधिकारियों ने पाया कि संचालक के पास खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (FSSA) के तहत केवल 'रिटेलर' का लाइसेंस उपलब्ध था, जबकि मौके पर बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्री बनाई जा रही थी। यह कार्रवाई गुप्त रूप से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें यूनिट के भीतर बेहद अस्वच्छ माहौल में टॉफी और चॉकलेट बनाए जाने की बात कही गई थी।
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जांच में मिलीं ये गंभीर कमियां
नगर निगम के अधिकारियों ने मौके पर निरीक्षण के दौरान पाया कि इकाई में FSSA के Schedule 4 के तहत निर्धारित बुनियादी स्वच्छता नियमों की सरेआम अनदेखी की जा रही थी। उत्पादन क्षेत्र में चारों तरफ गंदगी और कबाड़-स्क्रैप जमा पाया गया। खाद्य पदार्थ तैयार कर रहे कर्मचारी बिना किसी ग्लव्स (दस्ताने), एप्रेन या कैप (हेयरनेट) के काम कर रहे थे। खाद्य प्रॉसेसिंग में लगे किसी भी कर्मचारी की अनिवार्य मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी। मक्खियों और धूल-मिट्टी के बीच लॉलीपॉप रखे पाए गए और बिना किसी लाइसेंस के ही ये बनाए जा रहे थे।
1,500 किलो माल की बिक्री पर रोक
AMC की टीम ने फैक्ट्री परिसर के शेड को भौतिक रूप से सील कर दिया और उत्पादित लॉलीपॉप के 1,500 किलो स्टॉक पर रोक लगा दी। AMC के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई शहर भर में खाद्य सुरक्षा अभियान का हिस्सा है। आगामी दिनों में अहमदाबाद के सभी जोनों में बेकरी, कन्फेक्शनरी और स्नैक्स बनाने वाली व्यावसायिक इकाइयों में औचक निरीक्षण तेज किया जाएगा। अहमदाबाद नगर निगम ने चेतावनी दी है कि बिना उचित लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन के चल रहे अथवा खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर FSSAI और गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम (GPMC Act) के सख्त प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
