क्या एक्सपायर्ड लाइसेंस होने पर भी मिलेगा Car Insurance का क्लेम? जानें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

अगर आप भी रोड़ पर गाड़ी चलाते हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी वैलिड नहीं तो ये खबर आपके लिए और भी जरूरी हो जाती है।

सड़क पर गाड़ी चलाते समय वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) होना कानूनी जरूरत ही नहीं, बल्कि कार इंश्योरेंस (Car Insurance) के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल, सड़क दुर्घटना से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत (Supreme Court) ने स्पष्ट किया है कि अगर दुर्घटना के समय गाड़ी चला रहे व्यक्ति के पास वैध (Valid) ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो तो बीमा कंपनी अंतिम रूप से मुआवजे की जिम्मेदार नहीं होगी। हालांकि, दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा मिलने में देरी नहीं होगी। बीमा कंपनी पहले पीड़ित या उसके परिवार को मुआवजा देगी और बाद में पूरी राशि वाहन मालिक और चालक से वसूल सकती है।

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क्या एक्सपायर्ड लाइसेंस होने पर भी मिलेगा कार इंश्योरेंस का क्लेम (Photo: iStock)

क्या है 'Pay and Recover' सिद्धांत?

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 'Pay and Recover' सिद्धांत को लागू करने की बात कही है। इसका मतलब यह है कि अगर दुर्घटना होती है और चालक के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तब भी बीमा कंपनी पहले पीड़ित को तय मुआवजा देगी। इसके बाद बीमा कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह भुगतान की गई पूरी रकम वाहन मालिक और उस चालक से वसूल करे, जिसने बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजे के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।

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