PPF में 15 साल नहीं, 16 साल तक फंस सकता है आपका पैसा! जानें क्यों एक साल तक नहीं निकाल पाएंगे पैसे

PPF को हम अक्सर 15 साल की स्कीम मानते हैं, लेकिन नियमों के कारण आपका पैसा 16 साल तक लॉक हो सकता है। दरअसल, मैच्योरिटी की गणना खाता खोलने की तारीख से नहीं, बल्कि उस FY के अंत से होती है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को भारत में सबसे सुरक्षित और लोकप्रिय लंबी अवधि के निवेश विकल्पों में से एक माना जाता है। टैक्स छूट और सरकारी गारंटी के कारण करोड़ों लोग इसमें निवेश करते हैं। आमतौर पर लोग यही जानते हैं कि PPF का लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है और इसके बाद पैसा निकाला जा सकता है। लेकिन हकीकत में, Calculation की वजह से आपका पैसा आपके बैंक खाते में आने में 15 साल नहीं बल्कि पूरे 16 साल या उससे भी अधिक समय लग सकता है। यह सुनकर कई निवेशक हैरान हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह Financial Year का नियम है।

PPF

15 साल की गिनती कब से शुरू होती है?

PPF के नियमों के अनुसार, 15 साल की मैच्योरिटी अवधि उस साल से नहीं गिनी जाती जिस दिन आपने खाता खुलवाया है। असल में, इसकी गिनती उस वित्तीय वर्ष के अंत से शुरू होती है जिसमें आपने अपना पहला योगदान (Contribution) दिया था। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1 जुलाई 2024 को अपना PPF खाता खोला है, तो आपके 15 साल की गिनती 1 जुलाई से शुरू नहीं होगी। इसकी गिनती उस वित्तीय वर्ष के खत्म होने के बाद यानी 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी। इस तकनीकी पेंच की वजह से आपका पैसा असल में 15 साल 9 महीने तक लॉक रहता है।

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