बिल्डर नहीं दे रहा फ्लैट का कब्जा? जानें कहां और कैसे करें शिकायत, पाई-पाई मिलेगी वापस

Real Estate Laws: अगर बिल्डर समय पर घर का कब्जा नहीं दे रहा है, तो खरीदार रेरा (RERA), उपभोक्ता फोरम या एनसीएलटी (NCLT) में शिकायत दर्ज कर मुआवजा या पूरा रिफंड ले सकते हैं।

Real Estate Laws : अपना खुद का घर होना हर किसी का सपना होता है। लोग अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई एक फ्लैट या मकान खरीदने में लगा देते हैं। लेकिन कई बार बिल्डर्स पैसे लेने के बाद भी सालों तक पजेशन (कब्जा) नहीं देते और खरीदार दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हो जाते हैं। अगर आप भी बिल्डर (Builder Possession Delay) की इस मनमानी और धोखाधड़ी से परेशान हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कानून आपके साथ है। आप कुछ प्रमुख कानूनी मंचों पर बिल्डर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर अपना हक पा सकते हैं।

flat possession delay

बिल्डर कब्जा नहीं दे रहा तो कहां शिकायत करें?

रेरा (RERA) में करें शिकायत

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा (RERA) का गठन खास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर की कमियों को दूर करने और खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए किया गया है। अगर आपका प्रोजेक्ट रेरा के तहत रजिस्टर्ड है, तो पजेशन में देरी होने पर आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रेरा के तहत आपके पास दो मुख्य अधिकार होते हैं। पहला, आप देरी के समय का ब्याज (Interests for Delay) मांग सकते हैं, जिससे आपको कब्जा मिलने तक हर महीने बिल्डर से मुआवजा मिलेगा। दूसरा, अगर आप प्रोजेक्ट से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप पूरा रिफंड (Refund) ब्याज समेत वापस मांग सकते हैं। रेरा की अदालतें इन मामलों पर तेजी से सुनवाई करती हैं और बिल्डर पर जुर्माना भी लगाती हैं।

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