अगर आपसे पहले Nominee की हो जाए मौत तो निवेश का क्या होगा? जानिए क्या कहता है नियम

नॉमिनी को चुनना जितना जरूरी है, उतना ही जरूर उसकी जानकारी को समय-समय पर अपडेट करना भी है। अगर आपका नॉमिनी आपसे पहले ही गुजर जाता है और आपने नया नॉमिनी नहीं जोड़ा, तो आपके परिवार को निवेश का दावा करने में अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स, कानूनी प्रक्रिया और समय लग सकता है।

बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), म्यूचुअल फंड, बीमा पॉलिसी, पीपीएफ या डीमैट अकाउंट जैसे वित्तीय निवेश करते समय अधिकांश लोग किसी न किसी को नॉमिनी (Nominee) बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर निवेशक के जीवित रहते ही उसका नॉमिनी दुनिया से चला जाए, तो उस निवेश का क्या होगा? क्या पैसा अपने आप परिवार के किसी अन्य सदस्य को मिल जाएगा या फिर कोई अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? आइए जानते हैं क्या कहता है नियम

Nominee Death Before Investor

अगर आपसे पहले नॉमिनी गुजर गया तो क्या होगा (AI Generated Image)

नॉमिनी की पहले मृत्यु होने पर क्या होगा?

अगर आपके द्वारा नामित नॉमिनी की मृत्यु आपके जीवनकाल में ही हो जाती है, तो वह नामांकन (Nomination) प्रभावी नहीं रहता। ऐसी स्थिति में आपकी मृत्यु के बाद संबंधित निवेश या खाते के लिए कोई वैलिड नॉमिनी मौजूद नहीं होगा। ऐसे मामलों में रकम का दावा आपके कानूनी उत्तराधिकारियों (Legal Heirs) को करना पड़ सकता है, जिससे पूरी प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है।

End of Feed