EPFO से निकालना है पूरा पैसा तो पहले ऑनलाइन अपडेट करें ये तारीख...

EPFO से पूरा पैसा निकालने के लिए 'डेट ऑफ एग्जिट' (Date of Exit) का अपडेट होना अनिवार्य है। अक्सर कंपनियां इसे दर्ज करना भूल जाती हैं, आप घर बैठे इसे अपडेट कर सकते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए पीएफ का पैसा निकालना या उसे एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन, कई बार पीएफ मेंबर्स को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है उनकी 'डेट ऑफ एग्जिट' (DOE) का अपडेट न होना। अक्सर देखा गया है कि नौकरी छोड़ने के बाद पुरानी कंपनी पोर्टल पर आपकी एग्जिट डेट दर्ज करना भूल जाती है, जिसके कारण आपका पैसा फंस जाता है। अच्छी खबर यह है कि अब आपको इसके लिए अपनी पुरानी कंपनी के चक्कर काटने या दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही ईपीएफओ पोर्टल पर 'डेट ऑफ एग्जिट' को खुद अपडेट कर सकते हैं।

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क्यों जरूरी है डेट ऑफ एग्जिट (DOE) को अपडेट करना?

अगर आप अपने पीएफ का पूरा हिस्सा निकालना चाहते हैं या उसे नई कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो पोर्टल पर आपकी पिछली नौकरी छोड़ने की तारीख दर्ज होना अनिवार्य है। बिना इसके ईपीएफओ आपके विड्रॉल क्लेम को प्रोसेस नहीं करता। इसके अलावा, अगर आप अपनी पेंशन की राशि (Form 10C) निकालना चाहते हैं, तो भी नौकरी छोड़ने की सही तारीख का रिकॉर्ड होना जरूरी है। यदि आप नई कंपनी में जॉइन कर चुके हैं और पुरानी कंपनी का पैसा वहां भेजना चाहते हैं, तब भी बिना डीओई अपडेट किए यह संभव नहीं होगा।

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