Vijay Mallya Case: भारतीय बैंकों की हुई जीत, लन्दन में दायर की थी अपील

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले भारतीय बैंकों के एक संघ ने बुधवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश बरकरार रखने के लिए लंदन की अदालत में दायर अपील जीत ली। यह कानूनी लड़ाई लंबे समय से चल रही है जिसमें माल्या की अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस पर बकाया ऋण की अदायगी की मांग की गई है।

Vijay Mallya Case: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले भारतीय बैंकों के एक संघ ने बुधवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश बरकरार रखने के लिए लंदन की अदालत में दायर अपील जीत ली। यह कानूनी लड़ाई लंबे समय से चल रही है जिसमें माल्या की अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस पर बकाया ऋण की अदायगी की मांग की गई है। लंदन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एंथनी मान ने भारतीय बैंकों के पक्ष में फैसला सुनाया जबकि 69 वर्षीय व्यवसायी माल्या की तरफ से दायर अपील की अनुमति मांगने वाले दो आवेदनों को खारिज कर दिया। माल्या को भारत में धोखाधड़ी और धनशोधन के आरोपों के लिए भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।

Vijay Mallya Case

भारतीय बैंकों की हुई जीत, लन्दन में दायर की थी अपील

दिवाला अर्जी साबित हुई सही

न्यायमूर्ति मान ने कहा, “बैंकों की दलील ऐसी थी जिसे उन्हें स्वीकार करना ही था। इस संबंध में मुख्य बात यह है कि दिवाला कार्यवाही का आदेश कायम है।” भारतीय बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी फर्म टीएलटी एलएलपी ने कहा कि इस फैसले से यह पुष्टि होती है कि बैंकों के पास माल्या की संपत्तियों पर कोई सुरक्षा नहीं है और दिवाला अर्जी सही थी। अदालत ने भी यह पाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त की गई संपत्तियों से प्राप्तियां सशर्त थीं और ब्रिटिश कानून के तहत कर्ज से मुक्ति नहीं देती थीं।

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