शहरी सहकारी बैंकों के लिए RBI ने बदले नियम, लगातार इतने साल तक ही रह पाएंगे डायरेक्टर

Urban Cooperative Banks New Rules:आरबीआई ने यूसीबी निदेशकों का कार्यकाल 10 साल तक सीमित किया और 3 साल का कूलिंग-ऑफ अनिवार्य किया है, ताकि पारदर्शिता बढ़े और लंबे समय तक पद पर बने रहने पर रोक लगे।

Urban Cooperative Banks New Rules : भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों (UCB) के निदेशकों के कार्यकाल को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। केंद्रीय बैंक ने नए संशोधित दिशा-निर्देश जारी करते हुए साफ कहा है कि अब कोई भी व्यक्ति किसी शहरी सहकारी बैंक के निदेशक मंडल में लगातार 10 साल से अधिक समय तक निदेशक नहीं रह सकेगा। यह नया नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आरबीआई का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य सहकारी बैंकों में बेहतर प्रशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

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आरबीआई ने बदले यूसीबी निदेशकों के नियम (तस्वीर-istock/PTI)

10 साल बाद लेना होगा तीन साल का ब्रेक

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा आरबीआई द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी यूसीबी के बोर्ड में लगातार 10 साल तक डायरेक्टर के रूप में काम कर चुका है, तो उसे उसके बाद कम से कम तीन साल का अनिवार्य कूलिंग-ऑफ पीरियड पूरा करना होगा। इस दौरान वह उसी बैंक के बोर्ड में दोबारा नियुक्त या निर्वाचित नहीं हो सकेगा। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि तीन साल की यह अवधि पूरी होने के बाद ही संबंधित व्यक्ति दोबारा निदेशक बनने के लिए पात्र माना जाएगा। आरबीआई का मानना है कि इससे लंबे समय तक एक ही समूह या व्यक्ति का बैंक के संचालन पर प्रभाव कम होगा और नए लोगों को नेतृत्व का मौका मिलेगा।

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