UP RERA की सलाह: कारपेट एरिया पर ही फ्लैट खरीदें, बिल्डर्स के झांसे से ऐसे बचें

यूपी रेरा ने घर खरीददारों को सलाह दी है कि किसी भी संपत्ति के लेन-देन को अंतिम रूप देने से पहले वे यूपी रेरा पोर्टल से जांच जरूर करें।

UP RERA घर खरीदारों के हित में एक के बाद एक बेहतरीन फैसले ले रहा है। हाल ही में यूपी रेरा ने फ्लैट के ट्रांसफर करने पर बिल्डर की मनमानी वसूली पर लगाम लगाते हुए 1000 रुपये और 25000 रुपये फीस लेने का फैसला सुनाया था। फिर खुलासा किया कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में करीब 1.15 लाख फ्लैट और दुकानें खाली पड़ी हैं। इसमें से लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा (60,000 से अधिक यूनिट्स) अकेले नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद क्षेत्र में है।

UP RERA

कारपेट एरिया

आज यूपी रेरा ने घर खरीदारों से अपील की है कि फ्लैट खरीदते समय केवल और केवल कारपेट एरिया को ही भुगतान का आधार बनाएं और बिल्डर्स के 'सुपर बिल्ट-अप एरिया' वाले पुराने झांसे में बिल्कुल न आएं। नियमों के मुताबिक, हर बिल्डर के लिए यूपी रेरा के आधिकारिक पोर्टल पर फ्लैट का वास्तविक कारपेट एरिया घोषित करना अनिवार्य है।

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