इन लोगों को देना पड़ेगा बिजली बिल पर 18% GST ! सीबीआईसी का नया फैसला किराएदारों पर पड़ेगा भारी

GST on Electricity Bill: सीबीआईसी के अनुसार अगर बिजली की सप्लाई अचल प्रॉपर्टी के किराए या बिल्डिंग के मेंटेनेंस से जुड़ी हो, तो यह कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी और इस पर इसी हिसाब से जीएसटी लगेगा।

KEY HIGHLIGHTS
  • किराएदारों को लगेगा झटका
  • बिजली के बिल पर लग सकता है जीएसटी
  • देना होगा 18 फीसदी जीएसटी

GST on Electricity Bill: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने एक सर्कुलर के जरिए एक स्पष्टीकरण जारी किया है। इस स्पष्टीकरण के तहत यदि रियल एस्टेट फर्म, मॉल या एयरपोर्ट बिजली बिल को रेंट या मेंटेनेंस चार्ज में जोड़ते हैं तो इसे कंपोजिट सप्लाई मानते हुए 18 फीसदी जीएसटी (GST) लगेगा।

GST on Electricity Bill

बिजली बिल पर जीएसटी

वहीं अगर बिजली की सप्लाई रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन या रियल एस्टेट डेवेलपर्स करें और बिजली बिल राज्य के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के रियल चार्ज के लिहाज से ही लिया जाए तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा।

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