पुरानी गाड़ी बेचने पर टैक्स 12% से बढ़ाकर हुआ 18%, जानिए आपके हाथ कितना आएगा? विस्तार से समझें

Tax On Selling Old Car, Tax On Selling Second Hand Car: सबसे बड़ा सवाल ये है कि सेकेंड हैंड कार हमेशा नुकसान में ही बेची जाती है, उस पर टैक्स बढ़ाना मिडिल क्लास के लिए ज्यादती से कम नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद निर्मला सीतारमण ने एक बयान दिया, जिस से लोगों में और कन्फ्यूजन बढ़ गया है। जिस दाम में कार खरीदी गई और जिस दाम में बेची जा रही है, उसके अंतर पर 18% टैक्स लगेगा। आइए इसे विस्तार से जानिए।

Tax On Selling Old Car, Tax On Selling Second Hand Car: निर्मला सीतारमण के मुताबिक नई कार की कीमत और उसे यूज करने के बाद बेचते समय जो दाम मिल रहा है, उस में जितना अंतर है वो 18% टैक्स के दायरे में आएगा। इसको लेकर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कैसे कंफ्यूजन खड़ा कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी आसानी से बता दिया कि 12 लाख में कार खरीदी और 9 लाख में बेची तो जो अंतर है यानी 3 लाख रुपये पर 18% टैक्स लगेगा। लेकिन ये इतना भी सीधा और सरल नहीं है। आइए यहां जानते हैं। आपको क्या फायदा होगा।

Tax On Selling Old Car, Tax On Selling Second Hand Car

पुरानी कार पर टैक्स बढ़ाकर मिडिल क्लास को रूलाया! (तस्वीर-Canva)

जैसे आपने 2014 में 6 लाख रुपये में नई गाड़ी खरीदी और 2024 में 1 लाख रुपये में वही कार बेच दी। यानी 5 लाख रुपये के नुकसान पर कार को बेचा। इस 5 लाख रुपये पर 18% टैक्स लगेगा।

  • 5 लाख रुपये का 18% = 90 हजार रुपये।
  • यानी 1 लाख रुपये में से 90 हजार रुपये टैक्स में जाएगा।
  • गाड़ी बेचने वाले को मिलेगा सिर्फ 10 हजार रुपया।

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