Debt Securities: डेट सिक्योरिटीज के एप्लीकेशन के लिए UPI होगा जरूरी, सेबी ने लाया नया नियम

Debt Securities: निवेशकों के पास आवेदन करने के लिए स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों या शेयर बाजार मंच के माध्यम से आवेदन करने जैसे अन्य तरीकों के उपयोग का विकल्प बना रहेगा। यह प्रावधान एक नवंबर से ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमों पर लागू होंगे।

Debt Securities: बाजार नियामक सेबी ने ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम के लिए आवेदन प्रक्रिया को बेहतर बनाने को लेकर मंगलवार को कदम उठाया। इसके तहत बाजार मध्यस्थों के जरिये पांच लाख रुपये तक के निवेश को लेकर व्यक्तिगत निवेशकों को कोष ‘ब्लॉक’ करने के लिए केवल यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) का उपयोग करने को कहा गया है।

Sebi, Securities and Exchange Board of India

सेबी।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने परिपत्र में यह भी कहा कि निवेशकों के पास आवेदन करने के लिए स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंकों या शेयर बाजार मंच के माध्यम से आवेदन करने जैसे अन्य तरीकों के उपयोग का विकल्प बना रहेगा। यह प्रावधान एक नवंबर से ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गमों पर लागू होंगे।

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