SEBI New Rules: सेबी ने इंट्राडे लिमिट के लिए बदले F&O मॉनिटरिंग नियम, पेनल्टी भी कर दी खत्म, ट्रेडर्स को मिलेगी राहत

SEBI New Rules: मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शुक्रवार को कहा कि एक्सचेंज 1 अप्रैल, 2025 से इंडेक्स डेरिवेटिव्स इंट्राडे के लिए मिनिमम चार पॉजिशन लिमिट्स की निगरानी करेंगे। सेबी ने स्पष्ट किया कि मौजूदा पॉजिशन लिमिट्स का उल्लंघन करने पर पेनल्टी नहीं लगेगी।

KEY HIGHLIGHTS
  • SEBI ने दी इंट्राडे ट्रेडर्स को राहत
  • बदले F&O मॉनिटरिंग नियम
  • पेनल्टी भी कर दी खत्म

SEBI New Rules: मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शुक्रवार को कहा कि एक्सचेंज 1 अप्रैल, 2025 से इंडेक्स डेरिवेटिव्स इंट्राडे के लिए मिनिमम चार पॉजिशन लिमिट्स की निगरानी करेंगे। सेबी ने स्पष्ट किया कि मौजूदा पॉजिशन लिमिट्स का उल्लंघन करने पर पेनल्टी नहीं लगेगी। SEBI ने BSE और NSE को संयुक्त रूप से एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करने का भी निर्देश दिया, जिसमें ट्रेडर्स को इंट्राडे में मौजूदा काल्पनिक पॉजिशन लिमिट्स की निगरानी के तौर-तरीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। एक्सचेंजों को भी अपने ग्राहकों/ट्रेडिंग मेंबर्स को जोखिम निगरानी के लिए उल्लंघनों के बारे में सूचित करना होगा।

SEBI Intraday Trading New Rules

सेबी इंट्राडे ट्रेडिंग के नए नियम

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