अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सेबी को SC का निर्देश, 14 अगस्त तक जमा करें अपनी जांच रिपोर्ट

  • Written by: आलोक कुमार राव
  • Updated May 17, 2023, 02:55 PM IST

Adani Hindenburg row : शीर्ष अदालत ने कहा कि वह जांच पूरी करने के लिए नियामक को लंबे समय तक वक्त नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि वह सेबी को पहले ही पांच महीने का समय दे चुका है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सेबी को अपनी जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

Adani Hindenburg row : अडानी ग्रुप-हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बाजार नियामक सेबी (SEBI) को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया है। बता दें कि सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की अपनी जांच पूरी करने के लिए शीर्ष अदालत से छह महीने का समय मांगा था। सेबी की इस अर्जी पर अपनी सुनवाई पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

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कोर्ट ने कहा कि हम ज्यादा समय नहीं दे सकते।

लंबे समय तक वक्त नहीं दे सकते-एससी

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह जांच पूरी करने के लिए नियामक को लंबे समय तक वक्त नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि वह सेबी को पहले ही पांच महीने का समय दे चुका है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सेबी को अपनी जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

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