RBI का बड़ा कदम, 52 साल पुराने सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस किया रद्द

रिजर्व बैंक ने कहा, ’’यदि बैंक को अपना बैंकिंग कारोबार को आगे भी जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।’’ रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक कई नियामकीय आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को मुंबई स्थित सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई के अनुसार, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी और आगे बेहतर कमाई की संभावना भी काफी कम थी। इसी वजह से बैंक का संचालन जारी रखना सुरक्षित नहीं माना गया। केंद्रीय बैंक ने बयान जारी कर बताया कि 12 मई 2026 को कारोबार खत्म होने के बाद से यह बैंक किसी भी तरह की बैंकिंग सेवा नहीं दे सकेगा।

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आरबीआई के मुताबिक बैंक कई सारे नियमों का पालन करने में विफल रहा है।(फोटो क्रेडिट-iStock)

भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक को बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने और उसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का निर्देश दिया है। बैंक बंद होने के बाद ग्राहकों की जमा राशि को लेकर भी राहत दी गई है। नियमों के अनुसार, हर जमाकर्ता को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के जरिए अपनी जमा रकम पर अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा दावा प्राप्त करने का अधिकार होगा। इससे छोटे खाताधारकों को अपनी बचत सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

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