2000 के नोट जमा कराने पर फॉर्म भरने को लेकर RBI का नया फरमान, जानिए आपको क्या करना होगा

बैंकों को 2000 रु के कितने नोट बदले गए और कितने खातो में हुए, ये सारी जानकारी रखनी होगी। ये काम बैंक का है और आम लोगों को इसमें कुछ नहीं करना। बैंकों को 2000 रु के नोट बदलने या जमा करने पर का पूरा डेटा मैंटेन करना होगा।

KEY HIGHLIGHTS
  • बैंकों को रखना होगा 2000 के जमा होने वाले नोटों का डेटा
  • आरबीआई ने जारी कर दिया सर्कुलर
  • आम लोगों को नहीं भरना कोई फॉर्म

2000 Note Ban Latest Update : 2000 रु के नोट बंद (2000 Note Ban) किए जाने के ऐलान के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस मामले में एक और अपडेट दी है। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे डेली बदले जाने वाले 2000 रुपये के नोटों के अमाउंट और खातों में जमा की गई राशि (2000 रु नोटों में) का डेटा मैंटेन करें। केंद्रीय बैंक ने बैंकों से साफ कहा है कि जरूरत पड़ने पर वह बैंकों से डेटा मांगेगा। यानी बैंकों को 2000 रु के कितने नोट बदले गए और कितने खातो में हुए, ये सारी जानकारी रखनी होगी। ये काम बैंक का है और आम लोगों को इसमें कुछ नहीं करना।

बैंक क्या जानकारी रखेंगे

बैंकों को 2000 रु के नोट बदलने या जमा करने पर का पूरा डेटा मैंटेन करना होगा। बैंकों को इसके लिए छोटा सा फॉर्म भरना होगा। ये फॉर्म आप इस लिंक पर देख सकते हैं। इस फॉर्म में बैंक का नाम, डेट, 2000 रु के नोटों में बदली गई राशि, 2000 रु के नोटों में जमा की गई राशि और कुल राशि का डेटा होगा।

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