Money Exchange Rules: मनी एक्सचेंजर के बदलेंगे नियम, विदेशी मुद्रा का लेन-देन होगा आसान

Money Exchanger Rules: नियामक बोझ को कम करने और व्यापार करने में आसानी के लिए, आरबीआई ने कैटेगरी- II के रूप में मौजूदा प्राधिकरण को स्थायी आधार पर नवीनीकृत करने का प्रस्ताव दिया है।

Money Exchange Rules:विदेशी मुद्रा से संबंधित सेवाओं की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक नई पहल की है। मनी चेंजिंग को तर्कसंगत बनाने के लिए आरबीआई एक नया मसौदा लेकर आया है। इसके तहत मनी एक्सचेंज की एक नई कैटेगरी प्रस्तावित की गई है । जो कैटेगरी-I और कैटेगरी-II अधिकृत डीलरों के एजेंसी मॉडल के माध्यम से मनी एक्सचेंज का व्यवसाय कर करेंगे। ऐसी कारोबारियों को आरबीआई से लाइसेंस की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके पहले फेमा, 1999 के तहत अधिकृत व्यक्तियों (एपी) को लाइसेंस देने कीसमीक्षा मार्च 2006 में की गई थी।

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विदेशी मुद्रा लेने-देने होगा आसान

आरबीआई क्यों कर रहा है बदलाव

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