RBI ने HSBC बैंक पर लगाया 31.8 लाख रुपये का जुर्माना, क्या है पूरा मामला?

RBI Fine on HSBC: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन (एचएसबीसी) पर जुर्माना लगाया। बैंक पर आरोप है कि उसने निष्क्रिय खातों और बिना दावा की गई जमा राशि से जुड़े RBI के निर्देशों का पालन नहीं किया। नीचे डिटेल में जानिए।

RBI Fine on HSBC : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार (20 मार्च 2026) को हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन (HSBC) पर 31.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि बैंक ने कुछ जरूरी नियमों का पालन नहीं किया। खास तौर पर रिपोर्ट में यह पाया गया कि बैंक ने कुछ निष्क्रिय खातों और बिना दावा किए गए जमा राशि से जुड़े निर्देशों को सही तरीके से लागू नहीं किया। न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक आरबीआई ने साफ कहा है कि यह जुर्माना सिर्फ नियमों के अनुपालन (compliance) में कमी के कारण लगाया गया है, न कि बैंक के किसी कारोबार या लेनदेन की वैधता पर सवाल उठाने के लिए।

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आरबीआई ने एचएसबीसी पर जुर्माना लगाया (तस्वीर-istock)

आरबीआई की जांच और कारण

आरबीआई ने कहा कि उसने एचएसबीसी बैंक की 31 मार्च, 2025 तक की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण किया। इस जांच के दौरान पाया गया कि बैंक ने रिजर्व बैंक के निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया है। खास तौर पर निष्क्रिय खातों (inactive accounts) और बिना दावा की गई जमा राशि (unclaimed deposits) से जुड़े निर्देशों के लागू होने में कमी देखी गई। इन निर्देशों का मकसद बैंक ग्राहकों के हित की रक्षा करना और साफ-सुथरी सूचना उपलब्ध कराना है।

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