PPF for Kids: कैसे खोलें अकाउंट, कितना जमा करें, कब निकालें पैसा? जानें पूरी जानकारी

PPF खाते को समय से पहले बंद करके रकम निकालने का भी एक फीचर है। यह खाता चालू होने के 5 साल बाद, ब्याज दर में 1% की कटौती के साथ किया जा सकता है।

प्रत्येक माता-पिता अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए वो अपनी मेहनत की कमाई से बचत कर निवेश करते हैं जिससे बच्चों की पढ़ाई से लेकर भविष्य में आने वाली जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके। अगर आप भी अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक बेहतर इन्वेस्टमेंट विकल्प है। सरकार द्वारा 1986 में शुरू की गई PPF एक सरकारी सहायता प्राप्त बचत योजना है, जिसमें इन्वेस्टमेंट, मैच्योरिटी राशि और कमाए गए ब्याज पर टैक्स छूट की गारंटी मिलती है (जिसे EEE लाभ भी कहा जाता है)। इसके अलावा, अभी इस पर 7.1% की तय ब्याज दर मिल रहा है।

PPF है स्मार्ट निवेश छोटी प्लानिंग, बड़ा रिटर्न

बच्चों के लिए पीपीएफ खाता

बच्चे के नाम कैसे खोलें खाता?

बच्चों या नाबालिग आवेदकों के लिए, माता-पिता या अभिभावक एक संयुक्त PPF खाता खोल सकते हैं, जिसे खाताधारक के 18 वर्ष का हो जाने पर बदला जा सकता है। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसके अकाउंट का स्टेटस 'नाबालिग' से बदलकर 'वयस्क' करने के लिए, बैंक या पोस्ट ऑफिस में जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ एक नया आवेदन फॉर्म जमा करना होता है। आप पूरे भारत में किसी भी डाकघर, सरकारी बैंक या कुछ निजी बैंकों में प्रति व्यक्ति एक खाता खोल सकते हैं, जिसमें हर महीने कम से कम ₹100 से ₹500 जमा करने होते हैं।

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