अगर पैन कार्ड हुआ 'डेड', तो फंस जाएगा आपका पैसा; इनकम टैक्स विभाग ने जारी किए नए सख्त नियम

अगर आपका पैन कार्ड भी काम नही कर रहा है तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। दरअसल, पैन कार्ड का इनएक्टिव होना आपके लिए कई मुसीबतें खड़ी कर सकता है इसमें पैसे का लेन-देन से लेकर सैलरी और टैक्स रिफंड तक की चीजें शामिल हैं।

अगर आपने अभी तक अपने पैन (PAN) कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है या आपका पैन किसी कारणवश 'इनऑपरेटिव' (निष्क्रिय) हो गया है, तो यह खबर आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है। इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में नए ड्राफ्ट नियमों (Draft Income Tax Rules) का प्रस्ताव रखा है, जिसके मुताबिक पैन कार्ड का सक्रिय न होना आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकता है। इन नए नियमों का सीधा असर आपके टैक्स रिफंड, सैलरी और बैंकिंग लेनदेन पर पड़ेगा। सरकार का उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना और सभी वित्तीय लेनदेन को पारदर्शी बनाना है, लेकिन असावधानी बरतने वाले टैक्सपेयर्स के लिए यह स्थिति किसी मुसीबत से कम नहीं होगी।

Pan card

इतना ज्यादा होगा नुकसान

नए नियमों के तहत सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लगेगा जिनका इनकम टैक्स रिफंड बकाया है। अगर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव है, तो विभाग आपका रिफंड जारी नहीं करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, रिफंड रुकने की अवधि के दौरान सरकार आपको उस पैसे पर कोई ब्याज (Interest) भी नहीं देगी। आमतौर पर, टैक्स रिफंड में देरी होने पर विभाग ब्याज देता है, लेकिन पैन निष्क्रिय होने की स्थिति में यह सुविधा छीन ली जाएगी। इसका मतलब है कि जब तक आप अपना पैन दोबारा सक्रिय नहीं कराते, तब तक आपका पैसा विभाग के पास फंसा रहेगा और उस पर आपको ₹1 का भी फायदा नहीं होगा।

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