विदेश से खरीदारी-कमाई की नहीं देनी होगी जानकारी, RBI जल्द जारी करेगा FAQ

विदेश से खरीदारी और कमाई करने वालों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें इसकी जानकारी अलग से देने की जरूरत नहीं होगी। आबीआई इसके लिए जल्द एफएक्यू जारी करेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को स्पष्ट किया कि व्यक्तियों को विदेश से होने वाली खरीदारी या कमाई की जानकारी अलग से देने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय बैंक इस मामले में किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए जल्द ही अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) जारी करेगा।

RBI Governor

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा

RBI ने यह स्पष्टीकरण नई नियामकीय व्यवस्था को लेकर पैदा हुई गलतफहमी के बीच दिया है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि कंपनियों के मामले में भी 10 लाख रुपये प्रति बिल तक की सीमा के लिए स्व-घोषणा का प्रावधान है।मल्होत्रा ने बताया कि एकीकृत विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात एवं आयात) विनियमन, 2026 को 1 अक्टूबर से लागू किया गया है। नए नियमों के तहत रिपोर्टिंग से जुड़ी जरूरतों के मामले में सेवा क्षेत्र की कंपनियों को वस्तुओं का कारोबार करने वाली कंपनियों के समान व्यवस्था में लाया गया है।

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