हवाई टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर रद्द करने पर नहीं देना होगा कोई शुल्क, जानें क्या है नया नियम?

Flight Ticket Cancellation Rules: डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों के लिए टिकट किराया वापस करने को लेकर नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत, अगर आपने अपनी फ्लाइट टिकट बुक की है और 48 घंटे के अंदर अपनी योजना बदल दी है, तो आपको किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

Flight Ticket Cancellation Rules: विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों के लिए टिकट किराया वापस करने से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। नए बदलावों के तहत अब यात्री अब कुछ शर्तों के अधीन, बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के हवाई टिकट कैंसिल कर सकते हैं या बदल सकते हैं।

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Flight Ticket Cancellation Rules (Photo: iStock)

भाषा (पीटीआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, यात्री-अनुकूल नियमों में संशोधन करते हुए, डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) ने यह भी कहा कि अगर यात्री बुकिंग के 24 घंटों के भीतर किसी प्रकार की गलती को बताता है और टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट के माध्यम से बुक किया गया है, तो विमानन कंपनियों को उसी व्यक्ति के नाम पर सुधार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेना चाहिए।

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