नई टैक्स रिजीम में नहीं हैं 80C-80D की छूट, लेकिन अब भी टैक्स बचाने के कई स्मार्ट विकल्प मौजूद

New Tax Regime: बजट 2025 में नई टैक्स व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स रिबेट लिमिट ₹12 लाख कर दी गई है, जिससे वेतनभोगियों को बड़ी राहत मिली है। टैक्स कम और फाइलिंग आसान हो गई है। हालांकि सेक्शन 80C, 80D और HRA जैसे पुराने फायदे नहीं हैं, लेकिन टैक्स बचाने के कई स्मार्ट विकल्प अब भी उपलब्ध हैं।

New Tax Regime: बजट 2025 में नई टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स रिबेट लिमिट ₹12 लाख तक बढ़ाई गई है, जिससे वेतनभोगियों को बड़ी राहत मिली है। पुराने नियमों के मुकाबले नए नियमों में कम टैक्स देना और टैक्स फाइलिंग में आसानी हुई है। हालांकि, नए नियमों में कुछ लोकप्रिय कटौतियां जैसे सेक्शन 80C, 80D और HRA अब लागू नहीं हैं, लेकिन टैक्स बचाने के कई विकल्प अभी भी मौजूद हैं।

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नए टैक्स रिजीम में कैसे टैक्स बचाएं (तस्वीर-istock)

NPS का लाभ उठाएं

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) नए टैक्स नियमों में भी एक प्रभावी टैक्स बचत विकल्प है। नियोक्ता की ओर से बेसिक सैलरी के 14% तक की योगदान पर टैक्स छूट मिलती है (सेक्शन 80CCD(2))। NPS से रिटायरमेंट के बाद 60% निकासी टैक्स-फ्री होती है, जिससे यह लंबी अवधि की निवेश योजना के लिए बेहतर विकल्प बन जाता है।

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