अक्टूबर से लागू होंगे ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम, अब देना होगा 28 फीसदी GST

New Rules On Online Gaming: अभी ऑनलाइन गेमिंग के तहत किसी कंपनी को खेलने के लिए यूजर से फीस के रूप में 100 रुपए मिलते हैं, तो वे 'प्लेटफॉर्म फीस' के रूप में लगभग 10 कमाते हैं। पुराने नियम के तहतअब तक कंपनी कमाए हुए 10 रुपये पर18 फीसदी जीएसटी देना पड़ता था।

New Rules On Online Gaming: वित्त मंत्रालय ने ई-गेमिंग, कैसिनो और घुड़सवारी के लिए जीएसटी कानून के संशोधित प्रावधानों को एक अक्टूबर से लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में संशोधनों के अनुसार ई-गेमिंग, कैसिनो और घुड़सवारी को लॉटरी, सट्टेबाजी तथा जुए की तरह ‘कार्रवाई योग्य दावों’ के रूप में देखा जाएगा और उस पर 28 प्रतिशत जीएसटी की देनदारी होगी।एकीकृत जीएसटी कानून में संशोधनों के अनुसार विदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए भारत में पंजीकरण कराना और घरेलू कानून के अनुसार कर का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

ONLINE GAMING NEW RULE

ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम

अब इस तरह कैलकुलेट होगा टैक्स

अभी ऑनलाइन गेमिंग के तहत किसी कंपनी को खेलने के लिए यूजर से फीस के रूप में 100 रुपए मिलते हैं, तो वे 'प्लेटफॉर्म फीस' के रूप में लगभग 10 कमाते हैं। पुराने नियम के तहतअब तक कंपनी कमाए हुए 10 रुपये पर18 फीसदी जीएसटी देना पड़ता था। जबकि नई टैक्स व्यवस्था में पूरे 100 रुपए पर 28 फीसदी जीएसटी देना होगा। यानी कंपनियों की कमाई पर सीधी चोट लगेगी। इसीलिए कंपनियां इस फैसले से रोजगार पर असर पड़ने की बात कह रही हैं।

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