New Labour Codes: चार श्रम कानून कब से होंगे पूरी तरह से लागू, मनसुख मांडविया ने दी जानकारी

New Labour Codes: सरकार चार नई श्रम संहिताओं (कानून) को अगले वित्त वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी कर रही है। इन संहिताओं के नियम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

New Labour Codes: सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम श्रम संहिताएं (कानून) अगले साल एक अप्रैल से पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है। मंत्रालय ने अधिसूचित कानून के तहत नियमों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने चार श्रम संहिताओं, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाज स्थिति संहिता 2020 को 21 नवंबर को अधिसूचित किया। किसी कानून को लागू करने के लिए, सरकार को उसके तहत नियमों को अधिसूचित करना जरूरी है। इससे पहले केंद्र और राज्य सरकारों को जनता की प्रतिक्रिया के लिए नियमों के मसौदे को प्रकाशित करने से पहले सार्वजनिक करना जरूरी है।

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श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया (तस्वीर-X)

मसौदा नियम जल्द होंगे जारी

न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को यहां सीआईआई इंडियाएज 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि चार श्रम संहिताओं के तहत मसौदा नियम प्रकाशित किए जाने से पहले जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले केंद्र सरकार और राज्यों ने नियमों के मसौदे को पहले ही सार्वजनिक कर दिया था, लेकिन वह काफी समय पहले की बात है। अब मसौदे को वर्तमान समय के अनुरूप बनाने की जरुरत है।

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