New Income Tax Rules: अब 4 नहीं, इन 8 शहरों में मिलेगी 50% HRA छूट; चेक करें अपनी सिटी का नाम!

इनकम टैक्स के नियमों में 1 अप्रैल 2026 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है, अब दिल्ली-मुंबई जैसे 4 महानगरों के अलावा 4 और बड़े शहरों को 'मेट्रो' का दर्जा मिल गया है। इससे इन 8 शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को 50% HRA टैक्स छूट का सीधा फायदा मिलेगा, जिससे उनकी टैक्स बचत और इन-हैंड सैलरी बढ़ जाएगी।

इनकम टैक्स भरने वाले नौकरीपेशा लोगों के लिए 1 अप्रैल 2026 से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब तक हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर 50% की टैक्स छूट केवल चार बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तक ही सीमित थी। लेकिन 'न्यू इनकम टैक्स एक्ट' के तहत सरकार ने इस दायरे को बढ़ाते हुए अब 8 प्रमुख शहरों को इस कैटेगरी में शामिल कर लिया है। इसका मतलब है कि अब इन शहरों में किराए के मकान में रहने वाले कर्मचारियों को अपनी सैलरी पर मिलने वाले HRA पर भारी टैक्स बचत होगी। पहले इन शहरों को 'नॉन-मेट्रो' माना जाता था और यहां केवल 40% की छूट मिलती थी, लेकिन अब इन्हें भी मेट्रो सिटी के बराबर दर्जा दे दिया गया है।

HRA Exemption

इन लोगों को मिलेगी राहत

यह फैसला उन लाखों प्रोफेशनल और मिडिल क्लास परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो आईटी हब या बढ़ते हुए बिजनेस सेंटर्स में रह रहे हैं। वैश्विक स्तर पर बढ़ती महंगाई और हाउसिंग रेंट की ऊंची कीमतों को देखते हुए यह बदलाव लंबे समय से प्रतीक्षित था। सरकार का यह कदम न केवल टैक्सपेयर्स की इन-हैंड सैलरी बढ़ाएगा, बल्कि टियर-1 शहरों में काम करने वाले लोगों के लिए बचत के नए रास्ते भी खोलेगा। अगर आप इन 8 शहरों में से किसी एक में कार्यरत हैं, तो 1 अप्रैल से अपनी टैक्स प्लानिंग को नए सिरे से अपडेट करना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है।

End of Feed