Subhash Chandra:सुभाष चंद्रा के खिलाफ होगी दिवाला कार्यवाही,नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्टी बेचने सहित ये काम

Subhash Chandra Insolvency: वर्ष 2022 में विवेक इंफ्राकॉन के लगभग 170 करोड़ रुपये का भुगतान न करने के बाद इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया था। विवेक इंफ्राकॉन, चंद्रा द्वारा प्रवर्तित एस्सेल ग्रुप का एक हिस्सा है।हालांकि कुछ समझौता वार्ताएं हुई थीं, लेकिन आईएचएफएल को कोई भुगतान नहीं किया गया था।

Subhash Chandra Insolvency:राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण(एनसीएलटी) ने सोमवार को इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की याचिका पर मीडिया दिग्गज सुभाष चंद्रा के खिलाफ दिवाला कार्यवाही का आदेश दिया।एनसीएलटी की दो सदस्यीय दिल्ली पीठ ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लि. (जेडईईएल) के मानद चेयरमैन चंद्रा के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने एस्सेल समूह की कंपनी विवेक इंफ्राकॉन लिमिटेड को दिए गए कर्ज के लिए गारंटी दी थी।हालांकि, एनसीएलटी पीठ ने दो अन्य वित्तीय संस्थाओं आईडीबीआई ट्रस्टीशिप और एक्सिस बैंक की तरफ से दायर ऐसी ही याचिकाओं को खारिज कर दिया।

SUBHASH CHANDRA INSOLVENCY

सुभाष चंद्रा के खिलाफ चलेगी दिवाला कार्यवाही

क्या है मामला

वर्ष 2022 में विवेक इंफ्राकॉन के लगभग 170 करोड़ रुपये का भुगतान न करने के बाद इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया था। विवेक इंफ्राकॉन, चंद्रा द्वारा प्रवर्तित एस्सेल ग्रुप का एक हिस्सा है।हालांकि कुछ समझौता वार्ताएं हुई थीं, लेकिन आईएचएफएल को कोई भुगतान नहीं किया गया था।

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