Mutual Fund KYC: केवाईसी रजिस्ट्रेशन एंटिटीज (KRA) के मुताबिक केवाईसी कंप्लीट न होने के कारण लगभग 1.3 करोड़ म्यूचुअल खाते 'होल्ड पर' (On Hold) डाल दिए गए हैं। इसके पीछे कारण यह है कि इन लोगों ने शुरुआती केवाईसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान नॉन-आधार और नॉन-ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स (ओवीडी) पेश किए। इन डॉक्यूमेंट से केवाईसी प्रोसेस पूरा नहीं होती। मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के नए नियमों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2024 से 'ऑन होल्ड' केवाईसी स्टेटस वाले निवेशक म्यूचुअल फंड में कोई भी लेनदेन नहीं कर पाएंगे। इन लेन-देन में नए म्यूचुअल फंड में निवेश करना या मौजूदा म्यूचुअल फंड से यूनिट रिडीम (यूनिट बेचकर पैसा निकालना) शामिल है।
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केवाईसी पूरा करना है जरूरी
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न कैटेगरियों के तहत KYC को फिर से कंप्लीट करने की आवश्यकता तब पैदा हुई जब यह पाया गया कि कई निवेशकों के केवाईसी में अभी भी पैन और आधार डिटेल अपडेट नहीं की गई है।
इनमें से कई केवाईसी के लिए उपयोगिता बिल (बिजली, टेलीफोन), बैंक डिटेल विवरण आदि जैसे दस्तावेज दिए गए थे, जिन्हें अब सेबी द्वारा केवाईसी के लिए वैलिड दस्तावेज नहीं माना जाता है।
केवाईसी कंप्लीट करना है जरूरी
कितने लोग नहीं कर सकते अपना अकाउंट ऑपरेट
लगभग 11 करोड़ निवेशकों में से लगभग 7.9 करोड़ या 73% ने वैलिड केवाईसी डॉक्यूमेंट पेश किए हैं। लगभग 1.6 करोड़ निवेशकों की केवाईसी रजिस्टर्ड कैटेगरी के अंतर्गत आती है, जो अब कुछ लिमिटेड ही निवेश लेन-देन कर सकते हैं।
वहीं कुल खातों में से 12% अपने डीमैट खाते और म्यूचुअल फंड फोलियो को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं।
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केवाईसी वैलिडेटेड, केवाईसी रजिस्टर्ड/वेरिफाई और केवाईसी ऑन होल्ड
- केवाईसी वैलिडेटेड, केवाईसी रजिस्टर्ड/वेरिफाई और केवाईसी ऑन होल्ड KYC के अलग-अलग स्टेटस हैं
- केवाईसी वैलिडिटेड का मतलब है कि आपके द्वारा दिए गए दस्तावेज इश्यूइंग सोर्स द्वारा वैलिडेट हैं। इस समय पैन और आधार को ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से वैलिडेट किया जा सकता है
- केवाईसी रजिस्टर्ड/वेरिफाइड का मतलब है कि आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों को इश्यूइंग अथॉरिटी की तरफ से स्वतंत्र रूप से वेरिफाई नहीं किया जा सकता है। मगर आप जरूरी दस्तावेज (पैन और आधार) फिर से पेश करके किसी भी एएमसी में अपना पैसा लगा सकते हैं। यह उनके लिए है जिन्होंने केवाईसी के लिए एडरेस के प्रमाण और पहचान के प्रमाण के रूप में पैन या आधार के अलावा पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र जैसे डॉक्यूमेंट दिए हैं
- केवाईसी स्टेटस का तीसरा प्रकार है केवाईसी ऑन होल्ड। इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड निवेशक के केवाईसी दस्तावेज, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मान्य नहीं हैं। आवश्यक दस्तावेज जमा होने तक वे फाइनेंशियल और कुछ नॉन-फाइनेंशियल लेनदेन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह होगा कि मौजूदा एसआईपी लेनदेन, रिडम्पशन ट्रांजेक्शन आदि प्रभावित होंगे
केवाईसी स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें
- सबसे पहले www.CVLKRA.com पर विजिट करें
- "KYC Inquiry" पर क्लिक करें
- अब एक नया वेबपेज खुलेगा। अपना पैन दर्ज करें
- कैप्चा पर क्लिक करें और "सबमिट" पर क्लिक करें
- दर्ज किए गए पैन के आधार पर केवाईसी स्टेटस स्क्रीन पर दिखेगा
डिस्क्लेमर : यहां निवेश की सलाह नहीं दी गई है। म्यूचुअल फंड में जोखिम होता है, इसलिए निवेश अपने जोखिम पर करें। निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें।
