West Bengal DA Hike : पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दुर्गा पूजा से ठीक पहले एक बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के इस कदम से आगामी त्योहारी सीजन में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में सीधे तौर पर बढ़ोतरी होगी, जिससे वे दुर्गा पूजा का उत्सव और अधिक उत्साह के साथ मना सकेंगे।
पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 38 प्रतिशत किया
1 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक पश्चिम बंगाल वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की संशोधित दरें 1 अक्टूबर से लागू कर दी जाएंगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को अक्टूबर महीने से ही बढ़ा हुआ वेतन और पेंशन का लाभ मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी द्वारा पूर्व में की गई घोषणा को अमल में लाते हुए यह अधिसूचना जारी की गई है। इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके संशोधित मूल वेतन (Revised Basic Pay) का 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं, पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों को भी उनकी संशोधित पेंशन पर इसी 38 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत प्रदान की जाएगी।
किसे-किसे मिलेगा इस फैसले का लाभ?
सरकार के इस फैसले से राज्य के एक बड़े वर्ग को सीधा फायदा पहुंचेगा। इस बढ़ोतरी का लाभ पाने वालों में निम्नलिखित शामिल हैं:-
- राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारी।
- राज्य सरकार के पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनधारक।
- सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षक और गैर-शिक्षक (नॉन-टीचिंग) कर्मचारी।
- वैधानिक निकायों (Statutory Bodies) और सरकारी उपक्रमों (PSUs) के कर्मचारी।
- पंचायतों, नगरपालिकाओं, नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारी।
5वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान
जिन कर्मचारियों को अभी भी 5वें वेतन आयोग के तहत वेतन मिल रहा है, उनके लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण राहत दी है। अधिसूचना के मुताबिक, 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से मौजूदा 171 प्रतिशत से बढ़ाकर 223 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही, जिन पेंशनभोगियों की पेंशन का संशोधन ROPA-2009 के तहत अभी तक नहीं हो पाया है, उन्हें भी नई संशोधित पेंशन लागू होने तक 223 प्रतिशत की दर से ही महंगाई राहत दी जाएगी।
कैसे होगी DA की गणना?
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते की गणना केवल दो घटकों के आधार पर की जाएगी, संशोधित मूल वेतन और जहां लागू हो, वहां गैर-व्यावसायिक भत्ता (Non-Practicing Allowance - NPA)। इस गणना में किसी भी अन्य प्रकार के भत्ते को शामिल नहीं किया जाएगा।
दैनिक वेतनभोगियों की मजदूरी में भी बढ़ोतरी
संविदा और दैनिक वेतनभोगियों का ध्यान रखते हुए सरकार ने उनके लिए भी राहत का ऐलान किया है। ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिनका पारिश्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act) जैसे कानूनी प्रावधानों के दायरे में नहीं आता है, उनकी दैनिक मजदूरी में 110 रुपये की तदर्थ (Ad-hoc) बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी भी 1 अक्टूबर से ही प्रभावी मानी जाएगी। राज्य सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस अधिसूचना के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है, जिससे त्योहारों के समय कर्मचारियों को वित्तीय रूप से बड़ी मजबूती मिलेगी।
