ITR रिफंड में देरी? स्टेटस ट्रैक करने का जानें स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

Income Tax Refund: आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 16 सितंबर को खत्म हो चुकी है। अब भी कई टैक्सपेयर्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनकम टैक्स रिफंड आपके खाते में नहीं आया तो क्यों नहीं आया साथ जानिए ITR रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें।

Income Tax Refund: उम्मीद है आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया होगा। आपके खाते में रिफंड भी आ गया होगा। लेकिन कई बार कुछ लोगों को इनकम टैक्स रिफंड देर से आता है या अटक जाता है। इनकम टैक्स रिफंड टैक्सपेयर्स द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जमा किये गए टैक्स की अतिरिक्त राशि होती है, जिसे इनकम टैक्स विभाग रिटर्न करता है। ऐसा तब होता है जब स्रोत पर टैक्स कटौती (TDS), स्रोत पर टैक्स संग्रह (TCS), अग्रिम टैक्स या स्व-मूल्यांकन टैक्स के जरिये से चुकाया गया कुल टैक्स, सभी योग्य कटौतियों और छूटों को ध्यान में रखते हुए गणना की गई अंतिम टैक्स देयता से अधिक होता है।

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इनकम टैक्स रिफंड में देरी क्यों? (तस्वीर-istock)

इस वित्तीय वर्ष में आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 16 सितंबर को समाप्त हो चुकी है और अब कई टैक्सपेयर्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। कुछ को उनका रिफंड मिल चुका है, जबकि बाकी अभी भी अपने बैंक खातों में बार-बार देख रहे हैं कि आया या नहीं क्योंकि रिफंड प्रक्रिया में देरी या इनकम टैक्स विभाग की जांच चल रही है। अगर नहीं आया तो क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं।

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