ITR Filing 2026: किन लोगों के पास 31 अगस्त तक टैक्स भरने का मौका, वरना भरना होगा 5000 रुपये जुर्माना

ITR Filing 2026: हर किसी को पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन कुछ खास लोगों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 अगस्त होती है।

ITR Filing 2026 : देश में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने का सीजन जारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर टैक्सपेयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख एक समान नहीं होती? जहां अधिकांश वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 थी, वहीं कुछ खास वर्ग के करदाताओं को सरकार ने 31 अगस्त 2026 तक का समय दिया है। अगर आप भी अपना टैक्स रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने वर्ग के हिसाब से सही डेडलाइन जानना बेहद जरूरी है। समय पर आईटीआर दाखिल न करने पर आपको पेनल्टी और अन्य वित्तीय नुकसान झेलने पड़ सकते हैं।

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ITR Filing Last Date 2026: 31 अगस्त तक किसे दाखिल करना है अपना इनकम टैक्स रिटर्न? जानें जरूरी नियम और डेडलाइन

31 अगस्त की डेडलाइन किसके लिए है लागू?

मूल रूप से 31 अगस्त 2026 की समय सीमा उन करदाताओं के लिए है, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान व्यावसायिक आय (Business Income) या पेशेवर आय (Professional Income) अर्जित की है और जिनके खातों का 'टैक्स ऑडिट' होना अनिवार्य नहीं है। ऐसे करदाता आमतौर पर ITR-3 और ITR-4 फॉर्म का उपयोग करते हैं। आकलन वर्ष (Assessment Year) 2026-27 की समय-सारणी के अनुसार, 31 अगस्त तक रिटर्न भरने वाले मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणी में आते हैं।

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