ITR Filing 2026: इनकम टैक्स विभाग ने जारी किए नए रिटर्न फॉर्म, जानें क्या हुआ बदलाव और डेडलाइन?

ITR Filing 2026: इनकम टैक्स विभाग ने नया आईटीआर फॉर्म नोटिफाई कर दिया है। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स 1 अप्रैल से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस बार क्या बदलाव किया गया है।

ITR Filing 2026: देशभर के लाखों इनकम टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने 30 मार्च, 2026 को असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR-1 से ITR-7) नोटिफाई कर दिया है। इसका मतलब है कि अब व्यक्ति, पेंशनभोगी, पेशेवर और अन्य टैक्सपेयर इन फॉर्मों (जो भी उन पर लागू हों) का इस्तेमाल करके 31 जुलाई, 2026 को या उससे पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फ़ाइल कर सकते हैं।

ITR Filling

इनकम टैक्स रिटर्न

इस बाद ITR 1 में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब ITR 1 को 'दो हाउस प्रॉपर्टी' से होने वाली इनकम के लिए भी फाइल किया जा सकता है। पहले ITR 1 में सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम की रिपोर्ट करने की अनुमति थी। इसलिए, अगर आपके पास दो हाउस प्रॉपर्टी थीं, तो आपको ITR 2 या ITR 3 फाइल करना पड़ता था, जो ज़्यादा विस्तृत फॉर्म हैं। इस बदलाव से, टैक्सपेयर्स के लिए ITR 1 फाइल करना और दो घरों से होने वाली अपनी इनकम की रिपोर्ट करना आसान हो जाएगा।

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