ITR Filing 2026: सेक्शन 80C, 80CCD, 80DD, 80E, 80U के तहत चाहते हैं इनकम टैक्स छूट, तो देने होंगे ये जरूरी दस्तावेज

ITR Filing 2026: इनकम टैक्स विभाग ने ITR फाइलिंग के नए नियम जारी किए हैं। अब 80C, 80D, 80GG, 80DD समेत कई टैक्स छूटों के लिए अतिरिक्त दस्तावेज और फॉर्म देना अनिवार्य होगा।

ITR Filing 2026 : इनकम टैक्स विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) और असेसमेंट ईयर 2026-27 (AY27) के लिए ITR-1, ITR-2 और ITR-4 फॉर्म की एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी है। इसके साथ ही सभी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म भी नोटिफाई कर दिए गए हैं। अब टैक्सपेयर्स ऑफलाइन तरीके से एक्सेल फॉर्म डाउनलोड करके अपनी रिटर्न तैयार कर सकते हैं और बाद में उसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। पहली बार रिटर्न भरने वालों को पहले आधार, पैन और अन्य जरूरी जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना होगा, फिर JSON फाइल बनाकर ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। हालांकि, इस बार रिटर्न फाइल करते समय कई टैक्स छूटों के लिए पहले से ज्यादा जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।

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ITR फाइल करने वालों के लिए जरूरी खबर: अब टैक्स छूट लेने पर देनी होगी ज्यादा जानकारी (तस्वीर-istock)

80C की छूट लेने पर देनी होगी पॉलिसी डिटेल

अगर कोई टैक्सपेयर्स सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट लेना चाहता है, तो अब उसे अतिरिक्त जानकारी देनी होगी। इसमें निवेश की राशि के साथ पॉलिसी नंबर या डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर दर्ज करना जरूरी होगा। पहले केवल निवेश राशि बताने से काम चल जाता था, लेकिन अब हर निवेश का रिकॉर्ड देना होगा।

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