इनकम टैक्स विभाग से आया यह नोटिस? 15 दिन में नहीं किया ये काम तो अमान्य हो जाएगा आपका ITR!

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद क्या आपको आयकर विभाग से डिफेक्टिव नोटिस (Defective Notice) मिला है? समय रहते इसका सही जवाब न देने पर आपका आईटीआर अमान्य घोषित हो सकता है।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के बाद कई बार टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग की ओर से एक ईमेल या मैसेज प्राप्त होता है, जिसमें रिटर्न को 'डिफेक्टिव' (Defective) बताया जाता है। आयकर कानून की धारा 139(9) [Section 139(9)] के तहत जारी किया जाने वाला यह नोटिस इस बात का संकेत है कि आपके द्वारा भरे गए आईटीआर में कोई तकनीकी गलती, अधूरी जानकारी या आंकड़ों का मिसमैच हुआ है। इस नोटिस को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि समय पर सुधार न करने पर आपका भरा हुआ रिटर्न पूरी तरह से अमान्य (Invalid) मान लिया जाएगा।

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15 दिन में नहीं किया ये काम तो अमान्य हो जाएगा आपका ITR!

क्यों मिलता है डिफेक्टिव ITR का नोटिस?

इनकम टैक्स डिफेक्टिव नोटिस मिलने के मुख्य कारणों में गलत आईटीआर फॉर्म का चयन करना, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अटैच न करना, टीडीएस (TDS) की कटी हुई राशि और क्लेम की गई रकम में अंतर होना या फिर एआईएस (AIS) और 26AS के आंकड़ों का आपके रिटर्न से मेल न खाना शामिल है। इसके अलावा, यदि आपने अपनी सकल आय (Gross Total Income) तो दिखाई है लेकिन उसकी पूरी बैलेंस शीट या लाभ-हानि (P&L) का ब्योरा देना भूल गए हैं, तो भी आयकर विभाग डिफेक्टिव नोटिस जारी कर देता है।

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