ITR Refund Delay: ITR भरने में कहीं आपने तो नहीं की हैं ये गलतियां, रिफंड पाने के लिए अब करें ये काम

ITR Refund: आईटीआर-वी (ITR-V) जमा करके अपने आईटीआर की सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो रिफंड की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। आईटीआर में विसंगतियां, जैसे कि आय में अंतर, बैंक खाते की जानकारी में त्रुटि, पैन विवरण में त्रुटि आदि भी रिफंड में देरी का कारण बन सकते हैं।

ITR Refund:आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने के बाद रिफंड में देरी होना एक आम समस्या है, जिससे कई करदाता परेशान होते हैं। रिफंड का पैसा कब तक आना चाहिए और रिफंड में देरी हो तो क्या किया जा सकता है, यह जानना जरूरी है ताकि आप अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और अपने रिफंड के पैसे को प्राप्त कर सकें।

ITR Refund

आईटीआर रिफंड

चेक करें ये गलितयां

जीएमआर ग्रुप के एमएजी ऑडिटर सीए आदर्श झा ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि यदि करदाता ने इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) के माध्यम से या केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) में हस्ताक्षरित आईटीआर-वी (ITR-V) जमा करके अपने आईटीआर की सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो रिफंड की प्रक्रिया में देरी हो सकती है, और करदाता को रिटर्न भरने की तारीख से 30 दिनों के भीतर रिटर्न को ई-सत्यापित करना होगा।

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