Income Tax Portal: आयकर विभाग ने आईटीआर-1, आईटीआर-4 के लिए उपलब्ध कराई एक्सेल सुविधा, जानें कैसे मिलेगा फायदा

Income Tax Return: आयकर विभाग ने शुक्रवार को कहा कि इसने आकलन वर्ष (असेसमेंट ईयर) 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए एक्सेल सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे टैक्सपेयर्स अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर लिखा, ''आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए एक्सेल सुविधा करदाताओं के लिए उपलब्ध है।''

KEY HIGHLIGHTS
  • आयकर विभाग की नई सुविधा
  • आईटीआर-1, आईटीआर-4 के लिए शुरू की नई सुविधा
  • उपलब्ध कराई एक्सेल फैसिलिटी

Income Tax Return: आयकर विभाग ने शुक्रवार को कहा कि इसने आकलन वर्ष (असेसमेंट ईयर) 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए एक्सेल सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे टैक्सपेयर्स अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर लिखा, ''आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए एक्सेल सुविधा करदाताओं के लिए उपलब्ध है।''

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आयकर विभाग ने पेश की नई सुविधा

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