Income Tax Exemption: 187 स्टार्टअप को सरकार से इनकम टैक्स छूट की मंजूरी, 2030 तक बढ़ी आवेदन की समयसीमा

Income Tax Exemption: सरकार ने उभरते स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए 187 स्टार्टअप कंपनियों को इनकम टैक्स छूट की मंजूरी दी है। इस टैक्स लाभ से पात्र स्टार्टअप को अपने गठन की तारीख से 10 साल की अवधि के भीतर किसी भी लगातार तीन वर्षों के लिए मुनाफे पर 100 प्रतिशत इनकम टैक्स कटौती की अनुमति मिलती है।

Income Tax Exemption : सरकार ने उभरते व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 187 स्टार्टअप कंपनियों को आयकर छूट की मंजूरी दी है। यह छूट आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएसी के तहत दी गई है, जिसका उद्देश्य नवाचार, रोजगार सृजन और धन सृजन को बढ़ावा देना है।

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स्टार्टअप की बल्ले-बल्ले

क्या है इनकम टैक्स छूट योजना?

इस योजना के तहत पात्र स्टार्टअप को उनके गठन की तारीख से 10 वर्षों के भीतर किसी भी लगातार तीन लाभकारी वर्षों के लिए 100 प्रतिशत आयकर कटौती की अनुमति मिलती है। यह सुविधा व्यवसायों को उनके शुरुआती वर्षों में आर्थिक राहत देने के लिए बनाई गई है।

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