ITR filing deadline, ITR Last Date Kab Hai : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 और एसेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए वेतनभोगी पेशेवरों को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। इससे टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइलिंग में आसानी होगी। साथ ही अतिरिक्त समय मिलेगा।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख (तस्वीर-istock)
ITR filing deadline: सभी ITR फॉर्म जारी
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख (तस्वीर-istock)
इनकम टैक्स विभाग ने अपने आधिकारिक पोर्टल पर ITR-1, ITR-2, ITR-3, और ITR-4 सहित सभी ITR फॉर्म जारी कर दिए हैं। 60 वर्ष से कम आयु के उन लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना अनिवार्य नहीं है जिनकी आय छूट सीमा से कम है।
ITR filing deadline: विभिन्न कैटेगरी के लिए अलग-अलग तारीखें
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख (तस्वीर-istock)
जिनका ऑडिट जरूरी नहीं है, उनकी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। जिनके अकाउंट ऑडिट के अधीन हैं, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 है। जो लोग अंतरराष्ट्रीय या विशिष्ट घरेलू लेनदेन में शामिल हैं, उनके लिए आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 है।
ITR filing deadline: देर से ITR फाइल करने पर दंड
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख (तस्वीर-istock)
अगर निर्धारित समय पर ITR नहीं फाइल किया जाता है, तो बकाया राशि पर हर महीने 1% ब्याज देना होगा। सेक्शन 234A के तहत, ₹5 लाख से कम आय वालों पर ₹1,000 और ₹5 लाख से अधिक आय वालों पर ₹5,000 तक का लेट फीस भी लग सकती है।
ITR filing deadline: निवेशों के नुकसान को आगे बढ़ाने का विकल्प
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख (तस्वीर-istock)
स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या अन्य व्यवसायों में हुए नुकसान को अगले वर्ष के आय से घटाया जा सकता है। लेकिन रिटर्न समय पर नहीं फाइल किया गया, तो ये नुकसान आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा।
ITR filing deadline: संशोधित या विलंबित रिटर्न की आखिरी तारीख
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख (तस्वीर-istock)
गलतियों को सुधारने या विलंबित रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। आपको गलतियों को सुधारने का विकल्प भी मिलता है।
