Income Tax Return: 31 मार्च तक फाइल करें ITR-U, नहीं तो भरना होगा 200% पेनाल्टी

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Mar 23, 2024, 03:49 PM IST

Income Tax Return:टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिर्टन भरने एक और मौका दिया है। वह अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च 2024 तक भर सकते हैं। नहीं तो 200% पेनाल्टी लग सकता है।

Income Tax Return: टैक्सपेयर्स को वित्तीय वर्ष 2021 (आकलन वर्ष 2021-22) के लिए 31 मार्च 2024 के अंत तक अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) जमा करना अनिवार्य है। ITR-U पहले जमा किए गए ITR में गलतियों को ठीक करने का एक तरीका है, जैसे आय कम होना या गलत रिपोर्ट भरा जाना। आकलन वर्ष समाप्त हो जाने के बाद इनकम टैक्स एक्ट आपको सेक्शन 139(8A) के तहत अपने आईटीआर को संशोधित करने की अनुमति देता है। अगर कोई व्यक्ति गलतियों को सुधारने में असफल रहता है और टैक्स निर्धारण प्राधिकारी को पता चल जाता है तो उस पर देय टैक्स का 200% तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

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ITR U भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च (तस्वीर-Canva)

दिल्ली स्थित सीए फर्म रवि राजन एंड कंपनी के संस्थापक एस रवि ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि यह आकलन वर्ष 2017-18 से लागू है। एक नया सेक्शन 270A लागू किया गया है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी आय छिपाता है और उसका खुलासा नहीं करता है, तो बकाया टैक्स का 50% या 200% जुर्माना लगाने का प्रावधान है। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 271 के तहत अधिकतम जुर्माना निर्धारण वर्ष 2016-17 तक देय राशि का 300% तक होगा।

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