Aadhaar-PAN Link: प्रॉपर्टी खरीदनों वालों को अलर्ट होने की जरूरत है। ऐसे लोग जिन्होंने 50 लाख या उससे ज्यादा की कीमत वाली प्रॉपर्टी खरीदी है, और उस पर नियमों की अनदेखी है, उन्हें आयकर विभाग नोटिस भेज रहा है। इसमें आयकर विभाग के निशाने पर ऐसे लोग हैं, जिन्होंने आधार और पैन कार्ड न तो लिंक किया है और न उस पर प्रॉपर्टी खरीदने के दौरान TDS चुकाया है। मौजूदा नियम के अनुसार आधार और पैन कार्ड नहीं लिंक होने पर 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद पर 20 टीडीएस देना पड़ता है। जबकि लिंक होने पर एक फीसदी टीडीएस देना पड़ता है।
आयकर विभाग के नए नियमों के तहत सैकड़ों संपत्ति खरीदारों को नोटिस भेजे हैं।
मिल रहे नोटिस
विभाग ने कई ऐसे मामले पकड़े हैं जिनके पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं मिले हैं। ज्यादातर मामलों में पाया है कि संपत्ति विक्रेता का पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है, क्योंकि इसे आधार से लिंक नहीं किया गया है। ऐसे में जिनका पैन कार्ड निष्क्रिय है और उसने 50 लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति खरीदी है तो तो बकाया टीडीएस का भुगतान करने के लिए नोटिस मिल रहे हैं।
आधार-पैन लिंक कराने पर अब 1000 लेट फीस
आयकर अधिनियम की धारा 139-AA के तहत ITR में आधार लिंक कराना जरूरी है। आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की लास्ट डेट 31 मार्च 2022 थी। इस डेट तक पैन और आधार को फ्री में लिंक कराया जा सकता था। हालांकि, अभी भी 1000 रुपये का लेट फीस देकर पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं।
