इन 10 ट्रांजेक्शन पर इनकम टैक्स रहता है कड़ी नजर, भूलकर भी न करें ये गलतियां

डिजिटल बैंकिंग के इस दौर में इनकम टैक्स विभाग आपके कई फाइनेंशियल लेन-देन पर कड़ी नजर रखता है। अगर आपने किसी बड़े या संदिग्ध ट्रांजैक्शन में गलती की, तो नोटिस आ सकता है या परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप जान लें कौन-कौन से 10 ट्रांजैक्शन पर आयकर विभाग खास तौर पर नजर रखता है।

आज के समय में ज्यादातर लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं। जनधन योजना के बाद बैंकिंग सेवाएं गांव-गांव तक पहुंच गई हैं। लोग अपने बैंक अकाउंट से ही पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में होने वाले कई लेन-देन पर इनकम टैक्स विभाग कड़ी नजर रखता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ने के बाद टैक्स विभाग ने भी अपनी मॉनिटरिंग और डेटा एनालिसिस सिस्टम को काफी मजबूत किया है। अब बैंक, पोस्ट ऑफिस, म्यूचुअल फंड हाउस और रजिस्ट्री ऑफिस हर साल SFT रिपोर्ट भेजते हैं, जिसमें बड़े या संदिग्ध लेन-देन की जानकारी होती है। इसका मकसद टैक्स चोरी और बेनाम लेन-देन को पकड़ना है।

Income Tax notice

1. बैंक में 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश जमा

अगर आप एक वित्त वर्ष में अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा नकद जमा करते हैं, तो बैंक इसे इनकम टैक्स विभाग को रिपोर्ट करता है। यह गैरकानूनी नहीं है, लेकिन विभाग आपसे इसका सोर्स पूछ सकता है। इसलिए यदि गिफ्ट, प्रॉपर्टी बिक्री या बिजनेस इनकम है, तो दस्तावेज जरूर संभालकर रखें।

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