Suzlon Energy पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक्शन, लगाया 260.35 करोड़ रुपए का जुर्माना, जानिए वजह

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Mar 29, 2024, 01:48 PM IST

Suzlon Energy: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने रिन्युअल एनर्जी सॉल्युशन्स प्रोवाइड सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड पर 260.35 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

Suzlon Energy: रिन्युअल एनर्जी सॉल्युशन्स प्रोवाइडर सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने गुरुवार (28 मार्च) को कहा कि उस पर एसेसमेंट ईयर 2016-17 और 2017-18 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ने 260.35 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पेनाल्टी गुडविल पर डिप्रेसिएशन क्लेम की अस्वीकृति सेक्शन 14A के तहत और पीएफ या ईएसआई के देर से भुगतान के लिए सेक्शन 36(1) (VA) के तहत अस्वीकृति से संबंधित है। कंपनी ने जुर्माना आदेशों का विरोध करते हुए कहा कि ट्रब्यूनल मसलों के आधार पर कंपनी का मानना है कि अस्वीकृति के खिलाफ क्वांटम अपील के समापन तक जुर्माना कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए था।

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Suzlon Energy पर आईटी डिपार्टमेंट का डंडा

मामला मेरिट के आधार पर ट्रब्यूनल में पेंडिंग

cnbctv18 की रिपोर्ट के मुताबिक सुजलॉन एनर्जी ने इस बात पर जोर डाला कि यह विषय अस्वीकृति के खिलाफ क्वांटम अपील अभी भी मेरिट के आधार पर ट्रब्यूनल के सामने पेंडिंग है, जिससे उनके विचार में जुर्माना आदेश समय से पहले आ गया। एक आधिकारिक बयान में सुजलॉन एनर्जी ने कहा कि कंपनी अपीलीय या न्यायिक मंचों के समक्ष इस पेनाल्टी आदेश को चुनौती देने की प्रक्रिया में है और मामले के तथ्यों और गुणों को ध्यान में रखते हुए अनुकूल न्यायिक समर्थन के साथ दंड आदेशों का बचाव करने को लेकर आश्वस्त है।

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