बिल्डर ने लटकाया फ्लैट, तो पजेशन के बाद भी मांगा जा सकता ब्याज : इलाहबाद हाईकोई

अगर बिल्डर ने आपको फ्लैट समय पर नहीं दिया और आपने देरी के बाद भी फ्लैट का पजेशन ले लिया है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप देरी पर ब्याज नहीं मांग सकते हैं।

Allahabad High Court Interest Claim Against Delayed Possession : अगर बिल्डर ने फ्लैट की डिलीवरी में देरी की है आप उस फ्लैट का पजेशन ले लेते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि आप देरी के खिलाफ बिल्डर से ब्याज की मांग नहीं कर सकते हैं। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि घर खरीदने वाला सिर्फ इसलिए पजेशन में देरी के लिए ब्याज का दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं खो देता है, क्योंकि उसने बाद में फ्लैट स्वीकार कर लिया था। कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट (RERA) में पजेशन में देरी के कारण ब्याज का दावा करने के लिए कोई खास लिमिटेशन पीरियड तय नहीं किया गया है।

Allahabad High Court Interest Claim Against Delayed Possession

फ्लैट में देरी बिल्डर को पड़ी भारी

क्या पूरा था मामला?

जस्टिस प्रशांत कुमार ने यह टिप्पणी अंतरिक्ष डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड की अपील खारिज करते हुए कही। यह अपील नोएडा के सेक्टर 78 में उसके अंतरिक्ष गोल्फ व्यू प्रोजेक्ट से जुड़े विवाद को लेकर थी। खरीदार श्याम सुंदर अग्रवाल ने 2010 में इस प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया था, जिसका पजेशन नवंबर 2012 तक मिलना था। लेकिन, डेवलपर ने मई 2017 में पजेशन दिया और कोर्ट के मुताबिक, उसने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बिना ही ऐसा किया।

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